PPP कार्ड के नए नियम, इन परिवारों की फैमिली आईडी होगी रद्द!

हरियाणा सरकार का परिवार पहचान पत्र नियमों में बदलावहरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (PPP) को लेकर नए नियम लागू किए हैं। अब उन परिवारों का परिवार पहचान नंबर रद्द किया जाएगा जो राज्य से पलायन कर चुके हैं या लंबे समय से बाहर रह रहे हैं। यदि किसी परिवार के सभी सदस्य हरियाणा में नहीं रहते या कोई भी सदस्य जीवित नहीं है, तो उनका पीपीपी भी निरस्त कर दिया जाएगा।

मुखिया के अनुरोध पर सदस्य हटाना

यदि परिवार का मुखिया हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (Haryana Parivar Pehchan Authority) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के समक्ष किसी सदस्य को पीपीपी से बाहर करने का अनुरोध करता है, तो उस व्यक्ति का पीपीपी नंबर रद्द कर दिया जाएगा। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि योजना लाभार्थियों का डेटा सटीक और अद्यतन रहे।

पीपीपी डेटा की सुरक्षा

परिवार सूचना डेटा कोष (Parivar Pehchan Patra data security measures) की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने नियमों को और कड़ा कर दिया है। सरकारी एजेंसियों को गैर सरकारी कार्यों (PPP data privacy policy Haryana) के लिए पीपीपी डेटा साझा करने की अनुमति नहीं होगी।

डेटा एक्सेस करने वाली एजेंसियां

केवल सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, सेवाओं और लाभों के सत्यापन के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोकसेवा आयोग जैसे संस्थान PPP डेटा एक्सेस (Haryana PPP data usage by government) कर सकेंगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली संस्थाओं को ही इस डेटा तक पहुंचने की अनुमति होगी।

जाति सत्यापन की जिम्मेदारी

परिवार पहचान पत्र में जाति सत्यापन (PPP caste verification process Haryana) के लिए अब पटवारी और कानूनगो की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। परिवार द्वारा दर्ज की गई जाति की जानकारी बिना किसी बदलाव के संबंधित पटवारी को सत्यापन के लिए भेजी जाएगी। यदि जाति में अंतर पाया गया, तो बिना कानूनगो को जानकारी दिए पुनः जाति सत्यापन किया जाएगा।

See also  केंद्र कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने पर सरकार का बड़ा जवाब!

जन्मतिथि में सुधार की प्रक्रिया

अब परिवार पहचान पत्र में जन्म तिथि सुधार (PPP birth date correction Haryana) के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके विभागीय डेटाबेस में दर्ज जन्मतिथि को प्रमाण मान लिया जाएगा।

डेटा अपडेट प्रक्रिया

हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र डेटा अपडेट (PPP data update process Haryana) की प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाया है। सभी डेटा को पटवारी और कानूनगो द्वारा सत्यापित किया जाएगा। यदि जाति, जन्मतिथि, निवास स्थान या अन्य कोई विवरण गलत पाया जाता है, तो इसे तय प्रक्रियाओं के तहत अपडेट किया जाएगा।

निर्णय का उद्देश्य

हरियाणा सरकार का उद्देश्य सरकारी योजनाओं (Haryana government welfare schemes eligibility) को वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाना है। कई परिवार जो वर्षों से राज्य से बाहर हैं, वे सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे थे।

जनता को होने वाले लाभ

हरियाणा के नागरिक अब आसानी से परिवार पहचान पत्र में संशोधन (PPP record correction process Haryana) करवा सकेंगे। डेटा लीक से बचाव होगा और केवल सरकारी योजनाओं में ही इसका उपयोग किया जाएगा।

FAQs

1. परिवार पहचान पत्र का क्या नया नियम है?

  • अब पलायन कर चुके परिवारों का परिवार पहचान नंबर रद्द किया जाएगा यदि सभी सदस्य हरियाणा में नहीं रहते हैं।

2. जाति सत्यापन की जिम्मेदारी किसकी होगी?

  • जाति सत्यापन की जिम्मेदारी पटवारी और कानूनगो की होगी।

3. जन्मतिथि सुधार के लिए कौन से दस्तावेज मान्य होंगे?

  • जन्म प्रमाणपत्र, दसवीं का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र और मतदाता पहचान पत्र मान्य होंगे।

यह जानकारी आपको हरियाणा सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियमों और उनके प्रभावों के बारे में जागरूक करेगी।

See also  26 जनवरी को किसानों का शक्ति प्रदर्शन, किया ऐतिहासिक रैली का ऐलान!

Leave a Comment