हरियाणा में अब पहली कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चों की न्यूनतम उम्र 6 साल कर दी गई है। यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत लिया गया है और इसे नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू किया जाएगा। पहले, सरकार ने उम्र सीमा को 5.5 साल निर्धारित किया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया है।
नए नियमों की जानकारी
स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। 1 अप्रैल 2025 को जिन बच्चों की उम्र 6 साल होगी, वही पहली कक्षा में एडमिशन ले सकेंगे। हालांकि, जिन बच्चों की उम्र 1 अप्रैल 2025 से कुछ कम होगी, उन्हें राइट टू एजुकेशन एक्ट-2009 के तहत 6 महीने की छूट दी जाएगी।
पहले से पढ़ रहे बच्चों के लिए नियम
जो बच्चे 1 अप्रैल 2025 को पहली कक्षा में जाने वाले हैं, उनका एडमिशन न रोका जाएगा। उन्हें आयु सीमा पूरी न होने पर भी पहली कक्षा में पढ़ने दिया जाएगा और उन्हें एक साल पीछे नहीं किया जाएगा।
FAQs
1. पहली कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम उम्र क्या है?
- पहली कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम उम्र अब 6 साल है।
2. क्या 6 साल से कम उम्र के बच्चों को दाखिला मिलेगा?
- हाँ, जिनकी उम्र 1 अप्रैल 2025 को 6 साल से कम होगी, उन्हें 6 महीने की छूट मिलेगी।
3. क्या पहले से पढ़ रहे बच्चों का दाखिला रोका जाएगा?
- नहीं, पहले से पढ़ रहे बच्चों का दाखिला नहीं रोका जाएगा, चाहे उनकी उम्र 6 साल न हो।
यह जानकारी हरियाणा में स्कूलों में एडमिशन के नए नियमों को समझने में मदद करेगी।