समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के लागू होने के बाद, वसीयत बनाने की प्रक्रिया को डिजिटल और सरल बना दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति अपनी वसीयत केवल तीन मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से बना सकता है। इस वीडियो में व्यक्ति को अपनी वसीयत पढ़कर बोलना होगा और इसमें दो गवाहों की पुष्टि भी अनिवार्य होगी। इसके बाद, इस वीडियो को एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
ऑनलाइन पोर्टल से बढ़ी पारदर्शिता
यूसीसी के तहत वसीयत बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की गई है। इस पोर्टल पर उपयोगकर्ता फॉर्म भरकर, हस्तलिखित या टाइप की हुई वसीयत को अपलोड कर सकते हैं। इससे वसीयत बनाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ गई हैं।
संपत्ति और उत्तराधिकारियों का विवरण
यूसीसी की धारा 49 और 60 के अनुसार, वसीयत करने वाले व्यक्ति को अपनी संपत्ति का विस्तृत विवरण देना होगा और अपने विधिक उत्तराधिकारियों की सूची भी प्रस्तुत करनी होगी। यह प्रक्रिया केवल उन व्यक्तियों के लिए है जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं।
गवाहों की वीडियो रिकॉर्डिंग
यदि कोई व्यक्ति वीडियो माध्यम से अपनी वसीयत करता है, तो उसमें गवाहों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अनिवार्य होगी। इसके लिए पहले आधार नंबर से लॉगिन करना होगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वसीयत कानूनी और सुरक्षित है।
वसीयत में बदलाव और रद्द करने का अधिकार
यूसीसी के प्रावधानों के अनुसार, वसीयत करने वाले व्यक्ति को अपनी वसीयत में बदलाव करने, उसे रद्द करने या पुनर्जीवित करने का अधिकार होगा। व्यक्ति अपनी वसीयत को किसी भी समय डिजिटल माध्यम से संशोधित कर सकता है।
मृत्यु के बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
वसीयत करने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद, उसके विधिक उत्तराधिकारी को मृत्यु प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर वसीयत को रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर की गई वसीयत की प्रमाणित प्रति भी प्राप्त की जा सकेगी।
अपील का प्रावधान
यदि सब-रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार वसीयत को अस्वीकृत कर देता है, तो व्यक्ति 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार जनरल के पास ऑनलाइन अपील कर सकता है। यह प्रक्रिया सरल और सुलभ बनाई गई है।
FAQs
1. यूसीसी के तहत वसीयत कैसे बनाई जा सकती है?
यूसीसी के तहत, नागरिक तीन तरीकों से वसीयत बना सकते हैं: ऑनलाइन फॉर्म भरकर, हस्तलिखित या टाइप की हुई वसीयत अपलोड करके, या तीन मिनट की वीडियो में अपनी वसीयत बोलकर।
2. क्या गवाहों की आवश्यकता है?
हाँ, यदि आप वीडियो माध्यम से अपनी वसीयत बनाते हैं, तो इसमें दो गवाहों की पुष्टि अनिवार्य होती है।
3. क्या मैं अपनी वसीयत में बदलाव कर सकता हूँ?
जी हाँ, यूसीसी के प्रावधानों के अनुसार, आप अपनी वसीयत में किसी भी समय बदलाव कर सकते हैं और इसे डिजिटल माध्यम से अपडेट कर सकते हैं।